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जरूरी खबर: डेथ सर्टिफिकेट पर मौत पुख्ता नहीं होने पर ये होगी कोरोना मुआवजा की प्रक्रिया

MP Corona Death Compensation News: कोरोना से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को दो फॉर्म भरने होंगे. जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा, जबकि जिनके पास मौत का कारण नहीं है उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा. अनुग्रह राशि लेने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी. आवेदन का निराकरण 30 दिन में किया जाएगा. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो.

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