Good News. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया बिजली कम्पनियों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को हर साल 7 हजार रुपये तक का बोनस दिया जाएगा. बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर "द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965'' के तहत करेंगे. बोनस का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कम्पनी बोनस का भुगतान करेंगी. आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में ये फैसला इस संबंध में गठित समिति की सिफारिश पर किया गया है. बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक हर साल किया जाएगा.
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