MP High Court Decision on MPPSC 2020 Pre Exam: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा साल 2020 में आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में 2 अंक से फेल किए गए 15 उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट (Jabalpur High Court News) ने सभी 15 उम्मीदवारों को पास मानकर मुख्य परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी है. दरअसल, याचिकाकर्ता नेहा शर्मा, नरेंद्र वर्मा सचिन गोस्वामी समिति करीब 15 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था जिसका उन्होंने सही जवाब दिया, लेकिन आयोग ने उनके सही जवाब को गलत बताते हुए नंबर काट लिए. अब आयोग की गलती के कारण हाईकोर्ट ने इन सभी परीक्षार्थियों को पास मान लिया है. छात्रों ने साबित कर दिया कि जवाब गलत नहीं था.
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