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MP में कोविड-19 से मौत पर मिलेंगे 50 हजार, डेथ सर्टिफिकेट पर कारण लिखना जरूरी नहीं, जानिए सबकुछ

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से हुई मौत को लेकर बड़ा फैसला किया है. अब कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिजन को सरकार 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी. प्रदेश सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं कि डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण अगर कोविड-19 नहीं भी लिखा हो तो मुआवजा दे दें, इसकी गाइड लाइन कहती है कि अनुग्रह राशि के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि मंजूर की जाएगी.

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