सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद आपको आरटीओ (RTO) जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी.

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