गृह विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के तहत शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम के साथ रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है. शादी समारोह में दोनों पक्ष की तरफ से 50 लोगों की अनुमति रहेगी.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3vpm1uN
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