MP News: मप्र की हाई कोर्ट ने दुष्कर्म को लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने सांसदों से पूछा है- सांसदों जमीर जगाने के लिए और कितने निर्भय केस चाहिए. इंदौर हाईकोर्ट किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत 15 वर्षीय लड़के द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण पर सुनवाई कर रही थी. इसमें सत्र न्यायालय झाबुआ के आदेश को चुनौती दी गई थी.from Latest News मध्य प्रदेश हिंदी https://ift.tt/3xTjKd0
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