Damoh News: जिला मजिस्ट्रेट एसकृष्ण चैतन्य ने मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत आदेश पारित कि या है कि रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत? प्रतिबंधित रहेगा। 
प्रतिबंधित अवधि के दौरान मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा दो के तहत प्राधिकृत अधिकारियों से मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा सात के तहत विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त कि या जाना अवश्यक होगी।
पारित आदेशानुसार अनुविभाग मुख्यालय तहसील दमोह नगर व तहसील क्षेत्र दमोह व दमयंतीनगर के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी दमोह नगर, हटा व तहसील हटा के लिये अनुविभागीय दंडाधिकारी हटा, नगर तेंदूखेड़ा व तहसील तेंदूखेड़ा के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी तेंदूखेड़ा, नगर पथरिया व तहसील पथरिया के लिये अनुविभागीय दंडाधिकारी पथरिया, तहसील जबेरा के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार जबेरा, तहसील बटियागढ़ के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार बटियागढ़, तहसील पटेरा के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार पटेरा और टप्पा तहसील बनवार के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त तहसीलदार बनवार को अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।