Bhopal. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार लायी थी. रासुका में संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है.

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