WhatsApp New Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से कहा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी से अगर आपकी निजता प्रभावित होती है, तो इस एप को तुरंत डिलीट कर दें।

WhatsApp new policy: व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर चल रही जंग के बीच अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी से अगर आपकी निजता प्रभावित होती है, तो इस एप को तुरंत डिलीट कर दें। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

दिल्ली होईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप और फेसबुक को अपनी नई पॉलिसी पर नोटिस जारी नहीं किया है। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में प्राइवेसी पॉलिसी पर नोटिस जारी करने के लिए कहा था। जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि, कोर्ट ने 25 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख दी है।

कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप एक निजी एप है और लोग इसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको अपनी प्राइवेसी में खतरा दिखता है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने एक याचिकाकर्ता से कहा कि नई व्हाट्सएप पॉलिसी को उपयोगकर्ताओं को स्वीकार करना होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक को डेटा अपने सर्वर पर ऱखने होता है। यदि नीति उपयोगकर्ता की गोपनीयता को प्रभावित करती है, तो वो इस एप को हटा दें।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी तरह की गोपनीयता नीतियों का उपयोग मैप्स और ब्राउजर जैसे अन्य एप द्वारा भी किया जाता है। यदि उपयोगकर्ता अन्य एप्लिकेशन के नियमों और शर्तों को पढ़ते हैं, तो उन्हें भी व्हाट्सएप की तरह ही पॉलिसी मिलेंगी।